
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर.। सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत दिव्यांग युवक एवं युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगो को एक मुश्त 50 हजार रुपए राशि एवं 80 या 80 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक मुश्त 5 लाख रुपए राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
