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रेलवे सुरक्षा बल ने जुलाई 2024 में 35 गुमशुदा बच्चों / महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को परिवारजनों/गैर सरकारी सेवा संगठनों को सौंपा

विनय थानवी||2 मिनट पढ़ें
रेलवे सुरक्षा बल ने जुलाई 2024 में 35 गुमशुदा बच्चों / महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को परिवारजनों/गैर सरकारी सेवा संगठनों को सौंपा
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।  रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ)/बीकानेर मंडल ने माह जुलाई 2024 में मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर पाए गए 35 गुमशुदा बच्चों / महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को उनके परिवार जनों अथवा गैर सरकारी सेवा संगठनो को सुपुर्द किया । रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) 'नन्हे फरिश्ते' नामक ऑपरेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मिले लावारिस/ गुमशुदा बच्चों को बचाने के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मंडल पर रेलवे सुरक्षा बल ने तम्बाकु अधिनियम के तहत माह जुलाई के दौरान 34 व्यक्तियों को पकडा गया तथा रुपये 6800/- का जुर्माना वसूला गया । इंटेलीजेंट सिक्योरिटी सिस्ट‍म तथा सीसीटीवी की सहायता से निगरानी कर माह के दौरान 07 प्रकरण रेल अधिनियम की धारा 159 ( सड़क वाहन चालकों के विरुद्ध) के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न 343 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 319 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा रुपये 57895/- का जुर्माना वसूला गया । माह के दौरान यात्री सामान चोरी के 13 प्रकरण प्रकाश में आये है, जिसमें से दो प्रकरण रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेस आउट कर लिये गये व अन्य घटनाओं के सम्बन्धित राजकीय रेलवे पुलिस से समन्वय कर चोरी हुए यात्री सामान की बरामदगी व आरोपियो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। एक प्रकरण को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पकडा गया है। यात्री सामान चोरी के प्रकरणों में पोस्ट प्रभारियों को रेल परिसर व सवारी गाड़ियों में घटित घटनाओं की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में राजकीय रेलवे पुलिस से समन्वय करते हुए कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। रेलवे के समान को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के 07 प्रकरण प्रकाश में आए । साथ ही इस वर्ष अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक रेल डिब्बों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के 2447 मामले दर्ज किए गए है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के क्रम में मंडल के समस्त निरीक्षकगणों को अधिनस्थ स्टाफ को ड्यूटी माउंटिंग के समय प्रॉपर ब्रीफिंग हेतु निर्देशित किया गया है तथा इस प्रकार के प्रकरण रेलवे एक्ट की धाराओं में दर्ज किये जा रहे हैं।

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