राज्य सरकार की अभिनव पहल-क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश जाएंगे किसान

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आवेदन की अंतिम तारीख बढाई , अब 25 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित, मापदंडों के आधार पर होगा चयन

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। खबर हमारी विश्वास आपका।किसानों की क्षमता वर्धन के लिए नालेज एन्हांसमेंट प्रोगाम के तहत आवेदन तिथि बढ़ाकर 25 सितम्बर की गई है।

अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉ सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कृषक कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेतों में लागत की कमी और उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसे ध्यान रखते हुए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश से 100 प्रगतिशील युवा किसानों को विदेश यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया गया है। बीकानेर संभाग से भी 67 किसानों ने विदेश यात्रा पर जाने हेतु आवेदन किया है। उद्यान आयुक्तालय जयपुर द्वारा अब आवेदन की अंतिम तिथि बढाकर 25 सितम्बर कर दी गई है। इच्छुक किसान राजकिसान साथी पोर्टल पर 25 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि उद्यान आयुक्तालय ने किसानों के चयन के मापदंड में कुछ संशोधन भी किये है। पहले जोत के आकार एक हेक्टर न्यूनतम पात्रता रखी गई थी अब अजा, अजजा व महिला किसानों को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के मध्य नजर इस श्रेणी हेतु जोत 0.5 हेक्टेयर किया गया है साथ ही इस श्रेणी के कृषकों हेतु 05 अतिरिक्त बोनस स्कोर का प्रावधान भी किया गया है। युवा कृषक का भू स्वामित्व पिता के नाम होने की स्थिति में नोशनल शेयर के आधार पर भू स्वामित्व हेतु विचार किया जाएगा। कृषि पशुपालन क्षेत्र के विभिन्न तकनीकी नवाचारों में प्राप्त सभी तरह के पुरस्कार चयन प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जा सकते हैं। यदि किसान ने लाइवस्टाॅक या कृषि डिप्लोमा कर रखा है तो इससे मापदंड में स्नातक के समान माना जाएगा।

परियोजना निदेशक आत्मा कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रचार प्रसार, कृषक आवेदन, आवेदन परीक्षण तथा कृषक चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त निदेशक कृषि की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जिसमें उद्यान, पशुपालन, परियोजना निदेशक आत्मा के साथ-साथ जिला कलक्टर प्रतिनिधि द्वारा किसानों का अंतिम चयन किया जाएगा।

इन योग्यताओं के आधार पर होगा किसानों का चयन

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि उद्यान आयुक्तालय ने किसानों के चयन के मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार सामान्य कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो व 0.5 हैक्टेयर अजा, अजजा व महिला किसानों हेतु। गत 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो। कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक (संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मलिंचग,सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड/ डिग्गी ) अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक/जिला/ राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। कृषक, पंचायती राज संस्था , सहकारी संस्था , वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो। उसकी उम्र 55 वर्ष से कम हो। कृषक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो। कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।

 

*दुग्ध उत्पादक या पशुपालक क्षेत्र चयन के यह रहेंगे मापदंड*

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कृषक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय या भैंस की डेयरी या 10 ऊँट या 50 भेड़ या बकरी का स्वामित्व रखता हो। गत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो। उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन या डेयरी क्षेत्र में ब्लॉक/जिला या राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो। कृषक पचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो। उसकी उम्र 55 वर्ष से कम हो तथा उसके विरूद्ध पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो।कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।

उन्होंने बताया कि इन मापदंडों के आधार पर स्कोर क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा और विभागीय कमेटी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।