अपकीर्तिकर आचरण के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रेषित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने एवं अपकीर्तिकर आचरण करने के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रकरण संभागीय आयुक्त व पंचायती राज विभाग के शासन सचिव को भेजे गए हैं।


जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे रखी गई थी। बैठक में जगदीश खोजा जो कि सदन के सदस्य नहीं है एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत पालड़ी जोधा पंचायत समिति मूंडवा में सरपंच के पद पर निर्वाचित हैं ने अपनी माता वार्ड संख्या 15 सदस्य गटूडी देवी के स्थान पर अनाधिकृत रूप से सदन में प्रवेश कर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की एवं पंचायती राज नियम एवं प्रावधानों की जानकारी होते हुए भी अनुचित आचरण किया ।इसलिए पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 में प्रावधानों के तहत नियमानुसार उचित आवश्यक कार्रवाई संभागीय आयुक्त को प्रस्तावित की है।


वहीं वार्ड संख्या 3 के जिला परिषद सदस्य दिनेश चौधरी द्वारा सदन की गरिमा के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने,राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 45 में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए उचित आवश्यक कार्रवाई पंचायती राज विभाग के शासन सचिव को प्रस्तावित की गई है।मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीणा ने बताया कि इन पर एफआईआर भी की जाएगी।