Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the js_composer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/vokunju1/public_html/vinayexpress.in/wp-includes/functions.php on line 6170

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/vokunju1/public_html/vinayexpress.in/wp-includes/functions.php:6170) in /home2/vokunju1/public_html/vinayexpress.in/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Phalodi – Vinay Express https://vinayexpress.in खबर हमारी विश्वास आपका Wed, 26 Jun 2024 05:51:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राशि हस्तान्तरण कार्यक्रम 27 जून को https://vinayexpress.in/2024/06/26/phalodi-news-7/ Wed, 26 Jun 2024 05:51:01 +0000 https://vinayexpress.in/?p=86058

विनय एक्सप्रेस समाचार, फलोदी.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि का हस्तान्तरण जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार 27 जून को प्रातः 11 बजे नगर परिषद टाउन हॉल फलोदी में आयोजित होगा। इसी प्रकार सभी ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलक्टर एच.एल अटल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तान्तरण किया जाएगा।

]]>
राज्यमंत्री श्री विश्नोई मंगलवार को फलोदी जिले के एक दिवसीय दौरे पर https://vinayexpress.in/2024/01/08/phalodi-3/ Mon, 08 Jan 2024 09:38:12 +0000 https://vinayexpress.in/?p=79751 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलोदी। उद्योग एवं वाणिज्य ,युवा मामले एवं खेल, कौशल, नियोजन ,उद्यमिता एवं नीति निर्धारण राज्य मंत्री श्री के के बिश्नोई मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर फलोदी आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3.30 बजे आऊ व 4.15 बजे जाम्बा स्थित जम्भेश्वर भगवान मन्दिर दर्शन करेंगे। तत्पश्चात 5 बजे फलोदी डाक बांग्ला पहुंचे। श्री विश्नोई फलोदी से रामदेवरा के लिए प्रस्थान करेंगे।

 

]]>
एनजीओ दूसरा दशक ग्राम्य अंचलों में कर रहा मतदाताओं को जागरूक https://vinayexpress.in/2023/10/21/ngo-is-making-voters-aware-in-rural-areas-for-the-second-decade/ Sat, 21 Oct 2023 16:24:00 +0000 https://vinayexpress.in/?p=77437 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) हिमांशु गुप्ता के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि एवं मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत गैर सरकारी संगठन ‘दूसरा दशक’ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। एनजीओ द्वारा गाँव–ढाणियों में जाकर माइक, कठपुतली, बैनर, संवाद एवं मतदान शपथ के माध्यम से शत प्रतिशत मतदान की अपील की जा रही।

अभी तक 50 से अधिक गांवों में आयोजित किए कार्यक्रम

दूसरा दशक द्वारा शुक्रवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन राईका बाग(फलोदी), जागरिया, अलीपुरा, उदयनगर, बावड़ी कल्ला, सुरतानगर, खूड्डी,शेखासर, जैमला भीलो की ढाणी, जैमला,झाड़ासर, किमले की ढाणी,राजपूतों की ढाणी,सिहडा,टेकरा,
धोलिया, दुर्जनी,खेतुसर,
देदासरी,अमरे का बेरा,
खाखुरी,गाड़ना एवं जेतड़ासर में किया गया।
दूसरा दशक की टीम द्वारा मोबाइल एप्प एवं यूट्यूब चैनल मतदाता जंक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

]]>
अनुपस्थित मतदाताओं (एवीइएस) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा https://vinayexpress.in/2023/10/18/phalodi-2/ Wed, 18 Oct 2023 16:06:43 +0000 https://vinayexpress.in/?p=77153 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के निर्देशों में संशोधन कर अनुपस्थित मतदाताओं (Absentee Voters) को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है
इस सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी डॉ अर्चना व्यास ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय में बैठक आयोजित की।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकजन (80 वर्ष से ऊपर आयु वाले), पात्र विशेष योग्यजन(40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विशेष योग्यजन) दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 पॉजिटीव संदिग्ध जो विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है और मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र तक मतदान के लिए पहुंचने योग्य नही है या मत देने के लिए उक्त दिवस उपस्थित नही रहेंगे, ऐसे अनुपस्थित मतदाताओं (एवीइएस) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की है ।

आयोजित बैठक में तहसीलदार घंटियाली रमेश कुमार राजपुरोहित, फलौदी तहसीलदार डॉ भावना सांखला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश बिस्सा एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी उपस्थित रहे।

 

]]>
क्रिटिकल श्रेणी के बूथों का रिटर्निंग अधिकारी ने किया निरीक्षण https://vinayexpress.in/2023/10/17/returning-officer-inspected-critical-category-booths/ Tue, 17 Oct 2023 16:05:24 +0000 https://vinayexpress.in/?p=77045 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। रिटर्निंग अधिकारी डॉ अर्चना व्यास ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र फलौदी 122 के क्रिटिकल श्रेणी के बूथों का निरीक्षण किया।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने घंटियाली,चिमाणा, मालाणियों की ढाणी ,केलनसर,रोहिणा,बूंगडी,चम्पासर, मानेवड़ा भोजनगर, अजासर इत्यादि संवदेनशील बूथों का निरीक्षण किया। घंटियाली में जिला विधिक सहायता के खेल आयोजन में रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने उपस्थित खिलाड़ियों से संवाद किया एवं स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत मतदान जागरूकता की जानकारी दी गई। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने का आह्वान किया एवं शारीरिक विकास में खेल के महत्व को साझा किया।

इस दौरान तहसीलदार घंटियाली श्री रमेश कुमार राजपुरोहित, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेश कुमार बिस्सा, पुलिस अधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

 

]]>
प्रचार सामग्री मुद्रण के संबंध में कानूनी प्रावधानों के पालना के निर्देश https://vinayexpress.in/2023/10/11/instructions-for-compliance-with-legal-provisions/ Wed, 11 Oct 2023 15:32:24 +0000 https://vinayexpress.in/?p=76482 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फलौदी -122 रिटर्निंग अधिकारी डॉ अर्चना व्यास की अध्यक्षता में प्रचार सामग्री मुद्रण संचालकों की बैठक बुधवार को उपखंड कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने विधानसभा आम चुनाव -2023 के तहत लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटो, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियत्रंण के संम्बध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संम्बध में संचालकों को जानकारी दी एवं उपस्थित मुद्रण संचालकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधानों को अक्षरशः पालना करने के संम्बध में आदेश प्रदत किये गये एवं किसी प्रकार की लापरवाही या प्रावधानों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही के संम्बध में अवगत कराया गया।

बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार बिस्सा एवं मुद्रण संचालकों ने उपस्थित रहे।

 

]]>
ध्वनि विस्तारण यंत्रों का तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से उपयोग रहेगा प्रतिबंधित https://vinayexpress.in/2023/10/10/loud-and-irregular-use-of-loudspeakers-will-be-prohibited/ Tue, 10 Oct 2023 15:59:51 +0000 https://vinayexpress.in/?p=76389 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जिले में पूर्ण रूप से प्रतिबंध – जिला कलक्टर

विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। जिले में विधानसभा आम चुनाव 23 नवंबर को होंगे। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारण यंत्रों का तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से प्रयोग
किये जाने की सम्भावना रहती है इससे ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण अशान्त बन जाता है। आम नागरिकों को अकारणीय शोर-शराबे का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में भी विघ्न उत्पन्न होता हैं।सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों जैसे बस, टैक्सी, ट्रक, टैम्पों, स्कूटर्स, सिटी बसों आदि की आवाजों एवं उनके द्वारा बार-बार हॉर्न आदि बजाते रहने से वातावरण बड़ा दूषित बन जाता है, जिससे आवागमन आदि में भी भारी बाधा उत्पन्न होती हैं तथा न्यूसेंस पैदा होता है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती हैं।

लोक हित में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबे पर समय के साथ बड़ी पाबन्दी लगाई जायें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों के अनुसार हमेशा त्यौहारों / विवाह समारोह, चुनाव आदि अवसरों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर जनरेटर्स एवं पटाखों के उपयोग के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है, परन्तु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार- प्रसार के दौरान ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से किये जाने की संभावना है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम 2000 की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फलौदी में सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों (अस्पताल ,शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों) के आस-पास शांतिमय वातावरण बनाये रखने के लिए
9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक-

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक व्यवसायिक, जनहित अथवा निजी मनोरजन हेतु साउंड एम्पलीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगें। कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए भी रेडियो / ट्रांजिस्टर / टेपरिकार्डर / माइक्रोफोन/ स्टीरियों ग्रामोफोन आदि तीव्र ध्वनि से नहीं बजाऐंगें। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव के प्रचार के लिए उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के वाहनों (जैसे- कार, जीप, टैक्सी, टेम्पों ) के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नही करेगा। कोई भी बस, सिटीबस, टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, कार चालक आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने के लिए लंबी दूरी से लम्बे समय तक एयर कम्प्रेशर हॉर्न आदि का लोंगटर्म उपयोग नहीं करेगें। उक्त प्रतिबन्ध जिला फलौदी में पूर्ण रूप से लागू रहेगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संधू ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति / संस्थान अथवा अन्य संबद्ध के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा उपयोग के लिये यन्त्रों को जब्त किया जा सकेगा। संबन्धित थानाधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेगें।

 

]]>
आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू https://vinayexpress.in/2023/10/10/section-144-imposed-in-the-district-in-view-of-elections/ Tue, 10 Oct 2023 15:57:26 +0000 https://vinayexpress.in/?p=76387 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 का कार्यक्रम अनुसार  निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी हैं। उक्त चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असमाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखनेे के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फलौदी में जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा 9 अक्टूबर से लागू की गई है। एवं आगामी आदेश तक जारी रहेगी।
 आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, रायफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार, गरसा, फरसा, कृपाण, बरछी, चाकू, गप्ती, त्रिशुल, पंजा तथा लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। फलौदी जिले से बाहर का  कोई भी व्यक्ति फलौदी जिले की सीमा में उपरोक्त तरह से हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध हैं लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना में जमा कराये जाने हेतु ले जाये जाने पर लागू नहीं होगा। आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, धरना, भाषण आमसभा का आयोजन बिना सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी की पूर्वा अनुमति के नहीं किया जा सकेगा न ही सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जनव्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सम्प्रदाय/समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य इसी तरह की सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आडियो वीडियो कैसेट, सीडी, लाउडस्पीकर एवं अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। इस प्रकार के सम्प्रेषण समाचार पत्रों के माध्यम से/दूरभाष संदेश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग बेवसाईट, सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से किये जाने प्रतिबंधित होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी समुदाय/सम्प्रदाय विशेष की भावना को ठेस को पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा/ न ही अफवाह फैलायेगा। इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारों व अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक व धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा न ही भाषण, उद्बोधन देगा एवं न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा पान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा का किसी प्रकार का आवागमन/परिवहन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोइ भी व्यक्ति इस दौरान व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक रसायन, एवं घातक तरल पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर नारा लेखन या प्रतिचित्रण नहीं करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर/होर्डिंग्स आदि लगायेगा, न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी के लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही करवायेगा। सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/करवायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र अथवा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की दूरी की परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध  तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी व अन्य कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। 21 नवंबर मध्यरात्रि से 23 नवंबर तक एवं मतगणना दिवस 3 दिसंबर को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। साथ ही निषेधाज्ञा 144 के प्रभावी रहने तक विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
]]>
चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना के लिए गठित उड़नदस्ता दलों की हुई बैठक https://vinayexpress.in/2023/10/10/meeting-of-flying-squad-groups-formed-to-comply-with-instructions/ Tue, 10 Oct 2023 15:54:58 +0000 https://vinayexpress.in/?p=76382 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। विधान सभा चुनाव 2023 के लिए रिटर्निंग अधिकारी फलौदी डॉ. अर्चना व्यास की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना के लिए गठित उड़नदस्ता दलों के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की कृषि मण्डी सभागार में बैठक आयोजित की गई।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने समस्त अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी परिपत्रों के अन्तर्गत पूर्ण तत्परता, पारर्शिता एवं निष्ठा से उक्त कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए।

उपाधीक्षक पुलिस रामकरण मलिण्डा ने चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों की पालना में अवैध शराब,मादक पदार्थो,धनराशि एवं हथियारों के सम्बन्ध में उनके परिवहन आदि की गहन जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेश कुमार बिस्सा एवं उड़नदस्ता के लिए नियुक्त समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

]]>
समाज कल्याण सप्ताह के तहत अपराधी सुधार दिवस मनाया https://vinayexpress.in/2023/10/03/criminal-reform-day-celebrated-under-social-welfare-week/ Tue, 03 Oct 2023 16:10:10 +0000 https://vinayexpress.in/?p=75632 विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। उपकारागृह में मंगलवार को समाज कल्याण सप्ताह के तहत अपराधी सुधार दिवस मनाया गया। उपकारागृह फलौदी उपाधीक्षक मनोहर सिंह ने बताया कि अपराधियों को अपराध के मार्ग को छोड़कर फिर अपराध नहीं करने और जाने-अनजाने में किए गए अपराधों का प्रायश्चित कर भविष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित किया गया।

विशेष दिवस के अवसर पर उपकारागृह में बन्दियों द्वारा सुधार सम्बंधित सुझाव दिए गए एवं खेलकूद गतिविधियां आयोजित कि गई।

]]>