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विनय एक्सप्रेस समाचार, फलोदी.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि का हस्तान्तरण जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार 27 जून को प्रातः 11 बजे नगर परिषद टाउन हॉल फलोदी में आयोजित होगा। इसी प्रकार सभी ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलक्टर एच.एल अटल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तान्तरण किया जाएगा।
]]>निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3.30 बजे आऊ व 4.15 बजे जाम्बा स्थित जम्भेश्वर भगवान मन्दिर दर्शन करेंगे। तत्पश्चात 5 बजे फलोदी डाक बांग्ला पहुंचे। श्री विश्नोई फलोदी से रामदेवरा के लिए प्रस्थान करेंगे।
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दूसरा दशक द्वारा शुक्रवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन राईका बाग(फलोदी), जागरिया, अलीपुरा, उदयनगर, बावड़ी कल्ला, सुरतानगर, खूड्डी,शेखासर, जैमला भीलो की ढाणी, जैमला,झाड़ासर, किमले की ढाणी,राजपूतों की ढाणी,सिहडा,टेकरा,
धोलिया, दुर्जनी,खेतुसर,
देदासरी,अमरे का बेरा,
खाखुरी,गाड़ना एवं जेतड़ासर में किया गया।
दूसरा दशक की टीम द्वारा मोबाइल एप्प एवं यूट्यूब चैनल मतदाता जंक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकजन (80 वर्ष से ऊपर आयु वाले), पात्र विशेष योग्यजन(40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विशेष योग्यजन) दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 पॉजिटीव संदिग्ध जो विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है और मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र तक मतदान के लिए पहुंचने योग्य नही है या मत देने के लिए उक्त दिवस उपस्थित नही रहेंगे, ऐसे अनुपस्थित मतदाताओं (एवीइएस) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की है ।
आयोजित बैठक में तहसीलदार घंटियाली रमेश कुमार राजपुरोहित, फलौदी तहसीलदार डॉ भावना सांखला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश बिस्सा एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी उपस्थित रहे।
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रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने घंटियाली,चिमाणा, मालाणियों की ढाणी ,केलनसर,रोहिणा,बूंगडी,चम्पासर, मानेवड़ा भोजनगर, अजासर इत्यादि संवदेनशील बूथों का निरीक्षण किया। घंटियाली में जिला विधिक सहायता के खेल आयोजन में रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने उपस्थित खिलाड़ियों से संवाद किया एवं स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत मतदान जागरूकता की जानकारी दी गई। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने का आह्वान किया एवं शारीरिक विकास में खेल के महत्व को साझा किया।
इस दौरान तहसीलदार घंटियाली श्री रमेश कुमार राजपुरोहित, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेश कुमार बिस्सा, पुलिस अधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
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बैठक में रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने विधानसभा आम चुनाव -2023 के तहत लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटो, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियत्रंण के संम्बध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संम्बध में संचालकों को जानकारी दी एवं उपस्थित मुद्रण संचालकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधानों को अक्षरशः पालना करने के संम्बध में आदेश प्रदत किये गये एवं किसी प्रकार की लापरवाही या प्रावधानों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही के संम्बध में अवगत कराया गया।
बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार बिस्सा एवं मुद्रण संचालकों ने उपस्थित रहे।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। जिले में विधानसभा आम चुनाव 23 नवंबर को होंगे। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारण यंत्रों का तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से प्रयोग
किये जाने की सम्भावना रहती है इससे ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण अशान्त बन जाता है। आम नागरिकों को अकारणीय शोर-शराबे का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में भी विघ्न उत्पन्न होता हैं।सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों जैसे बस, टैक्सी, ट्रक, टैम्पों, स्कूटर्स, सिटी बसों आदि की आवाजों एवं उनके द्वारा बार-बार हॉर्न आदि बजाते रहने से वातावरण बड़ा दूषित बन जाता है, जिससे आवागमन आदि में भी भारी बाधा उत्पन्न होती हैं तथा न्यूसेंस पैदा होता है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती हैं।
लोक हित में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबे पर समय के साथ बड़ी पाबन्दी लगाई जायें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों के अनुसार हमेशा त्यौहारों / विवाह समारोह, चुनाव आदि अवसरों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर जनरेटर्स एवं पटाखों के उपयोग के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है, परन्तु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार- प्रसार के दौरान ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से किये जाने की संभावना है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम 2000 की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फलौदी में सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों (अस्पताल ,शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों) के आस-पास शांतिमय वातावरण बनाये रखने के लिए
9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक-
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक व्यवसायिक, जनहित अथवा निजी मनोरजन हेतु साउंड एम्पलीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगें। कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए भी रेडियो / ट्रांजिस्टर / टेपरिकार्डर / माइक्रोफोन/ स्टीरियों ग्रामोफोन आदि तीव्र ध्वनि से नहीं बजाऐंगें। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव के प्रचार के लिए उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के वाहनों (जैसे- कार, जीप, टैक्सी, टेम्पों ) के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नही करेगा। कोई भी बस, सिटीबस, टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, कार चालक आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने के लिए लंबी दूरी से लम्बे समय तक एयर कम्प्रेशर हॉर्न आदि का लोंगटर्म उपयोग नहीं करेगें। उक्त प्रतिबन्ध जिला फलौदी में पूर्ण रूप से लागू रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संधू ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति / संस्थान अथवा अन्य संबद्ध के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा उपयोग के लिये यन्त्रों को जब्त किया जा सकेगा। संबन्धित थानाधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेगें।
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रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने समस्त अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी परिपत्रों के अन्तर्गत पूर्ण तत्परता, पारर्शिता एवं निष्ठा से उक्त कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए।
उपाधीक्षक पुलिस रामकरण मलिण्डा ने चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों की पालना में अवैध शराब,मादक पदार्थो,धनराशि एवं हथियारों के सम्बन्ध में उनके परिवहन आदि की गहन जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेश कुमार बिस्सा एवं उड़नदस्ता के लिए नियुक्त समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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विशेष दिवस के अवसर पर उपकारागृह में बन्दियों द्वारा सुधार सम्बंधित सुझाव दिए गए एवं खेलकूद गतिविधियां आयोजित कि गई।
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