विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता रामकुमार झाझड़िया ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 1980 के अध्याधीन, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर व्याज एवं शास्ति में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
विनय एक्सप्रेस समाचार के वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें।