खुली सिगरेट बेचने पर कोटपा एक्ट में होंगी कार्रवाई
विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ धीरज सिंह व चूरू उप खण्ड अधिकारी राहुल सैनी ने खुली सिगरेट बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिये कि ब्लॉक में तम्बाकू मुक्त चूरू अभियान के तहत शिक्षण संस्थान, आंगनबाडी केन्द्र व चिकित्सा संस्थान को तम्बाकू मुक्त बनाने व सौ मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के निर्देश दिये। कार्यशाला में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.जगदीश सिंह भाटी, नोडल डॉ.अहसान गौरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा सोनगरा, खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक ओमप्रकाश प्रजापत,बीएचएस गजेन्द्र चौहान सहित ब्लॉक चूरू के सभी चिकित्सा अधिकारी, लेखाकार मौजूद रहे। तम्बाकू मुक्त चूरू के लिए जो 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई इसके अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने, कोटपा एक्ट की धारा 4 व 6 ए व बी की सख्ती करने के निर्देश दिये। 30 अप्रेल 2022 को सभी विभाग मिलकर जो लक्ष्य जिला स्तर से आंवटित होगा उसके अनुरूप महाचालान अभियान एवं ड्राई डे करने के निर्देश दिये।
इस मौके पर कोटपा अभियान की जिला सलाहकार डॉ.लाड कंवर ने कहा कि सभी ग्राम स्तर से जिला स्तर तक वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से तम्बाकू के सेवन से होने वाली हानियों के बारें में जागरूक किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भंवरलाल सर्वा ने कहा कि सभी चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र,विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त करने हेतु 09 बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की होगी। नोडल अधिकारी डॉ. अहसान गौरी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की समीक्षा की गई एवं कम प्रगति वाले चिकित्सा संस्थानों को प्रगति में सुधार के निर्देश दिये। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी चिकित्सा अधिकारीयों एवं नर्सिग कार्मिकों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिये।