मंत्री जूली के प्रयासों से हुआ अलवर जिले के एम.एस. एक्ट के सभी प्रकरणों का निस्तारण 3 परिवारों को 10 लाख प्रति परिवार के हिसाब से प्रदान की तीस लाख रुपए की सहायता राश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली के विशेष प्रयासों से अलवर जिले के तीन मृतक आश्रित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री जूली ने हाथ से मैला ढ़ोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत निजी शौचालय में सफाई करते समय मृत हुए जिले के 3 व्यक्तियों के परिवारों के प्रकरणों को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता प्रदान कर अपवाद स्वरूप मृतकों के आश्रितों को प्रति परिवार दस लाख रुपए यानी कुल तीस लाख रूपए की सहायता राशि की स्वीकृती प्रदान की।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार  सोनी ने आदेश जारी कर स्वर्गीय भोला उर्फ रामकिशन की पत्नी श्रीमती ममता देवी निवासी मोहल्ला अखेपुरा लाल खान, स्वर्गीय विक्की पुत्र श्री प्रदीप की माता श्रीमती सावित्री देवी निवासी तीजकी रोड स्वर्ग रोड अलवर एवं स्वर्गीय श्याम मेहतर की पत्नी विमलेश देवी उर्फ कमलेश देवी निवासी लक्ष्मणगढ़ अलवर को प्रति परिवार  दस लाख मुआवजा राशि के आदेश जारी किए गए थे जिनके स्वीकृती आदेश और डमी चेक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भंवर जितेन्द्र सिंह व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  मंत्री श्री टीकाराम जूली, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा एवं राजगढ़ विधायक श्री जोहरी लाल मीणा,राज्य अनुजा निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश बैरवा द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर प्रदान किए गए।

गौरतलब है कि जिले के ये तीन प्रकरण वर्ष 2009 एवं 2014 से लंबित थे। श्री जूली के विशेष प्रयासो के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से शिथिलता और अपवाद स्वरूप इनकी स्वीकृती जारी की और स्वच्छ भारत मिशन से इसके बजटीय प्रावधान भी करवाएं। श्री जूली एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री भंवर जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पालनहार योजना के लाभार्थी 5 बच्चों को स्कूल बैग, नोटबुक, पेंसिल और पेन भी उपलब्ध करवाएं। सभी ने मंत्री का र्हादिक आभार व्यक्त किया।