जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने 28 जून 2022 को धारा 144 अंतर्गत जारी किए आदेश में किया आंशिक संशोधन, किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, समूह द्वारा रैली जुलूस प्रदर्शन, धरना इत्यादि से पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति लिया जाना आवश्यक
विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने 28 जून 2022 को धारा 144 अंतर्गत जारी किए आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
संशोधित आदेश में जिला कलेक्टर ने लिखा है कि अब संपूर्ण जिले में एक स्थान पर चार लोगों से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध हटाया जाता है।
लेकिन किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, समूह द्वारा रैली जुलूस प्रदर्शन, धरना इत्यादि से पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। राजकीय कार्यक्रमों में पूर्व की भांति इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।