विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 14.05.2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसके सफल आयोजन हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती संदीप कौर द्वारा व्यापारी समूह के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रीमती संदीप कौर द्वारा लोक अदालत के बारे में बताते हुए लोक अदालत में प्रकरणों को किस प्रकार रेफर किया जा सकता है, किस-किस तरह के प्रकरण लोक अदालत में रखवाए जा सकते हैं। राजीनामा प्रक्रिया अर्थात प्री-काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग के बारे में विस्तार से बताते हुए प्री लिटिगेशन प्रकरणों से अवगत करवाया गया, किस प्रकार उनके ग्राहक व व्यापारियों के मध्य आपसी विवाद प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाये जा सकते है के बारे में विस्तार से बताते हुए आगामी नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, चेक से संबंधित मामले धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनिय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले (सीमा ज्ञान/नामान्तरण/राजस्व अभिलेख में सुधार/पैमाईश/डिविजन ऑफ होल्डिंग एवं रास्ते के विवाद सहित) वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी, रेल्वे क्लेम सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य विवाद सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विर्निदिष्ट पालना के दावे) अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगो/मंचों /अथोरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित है के प्रकरणों को शामिल किया जावेगा। बैठक के अंत में सचिव श्रीमती संदीप कौर द्वारा उपस्थित व्यापारीगण को आगामी नेशनल लोक अदालत में उनके प्री लिटिगेशन प्रकरणों को लगाने हेतु प्रेरित किया।
Home News Hanumangarh दिनांक 14.05.20220 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में व्यापारियों के प्रिलिटिगेशन...