खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिलेगा 48 हजार रूपये तक का अनुदान

30 मई ( सोमवार ) से कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन  

विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़ राज्य सरकार किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनल लिंक तारबंदी के लिए 48 हजार रुपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई, 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री दानाराम गोदारा ने बताया कि कृषकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी की लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48 हजार रुपये देय होगी। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 8000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से भी दी जाएगी। अन्य किसानों को तारबंदी की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रूपये देय होगा।

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श्री गोदारा ने बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा। कृषक अगर व्यक्तिगत आवेदन करता है तो उसके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अगर किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो वह कृषक समूह में आवेदन कर सकता है। इसके लिए कृषक समूह में कम से कम 2 किसानों का होना आवश्यक होगा तथा उनके पास न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होनी चाहिए। समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरिफेरी में होनी चाहिए। तारबंदी अनुदान प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक देय होगा, खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जायेगी तथा आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी होने के उपरान्त ही कृषक को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री गोदारा ने बताया कि जिलों को आवंटित कुल लक्ष्यों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत तारबंदी अनुदान कार्यक्रम में लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। उन जिलों में जहां लक्ष्य से डेढ़ गुना ज्यादा आवेदन प्राप्त होगें वहां लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज  –

श्री गोदारा ने बताया कि तारबंदी अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। इसके साथ ही काश्तकार को जन आधार कार्ड संख्या व बैंक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।किसान तारबंदी अनुदान योजना के सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर – 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नम्बर 18001801551 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।