विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार के नियमानुसार रिहायशी प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। श्री मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का वन मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 57 में स्थित इन्द्रा कॉलोनी मसूदा रोड़ पर वन विभाग की भूमि पर काफी समय से बसी हुई है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इस कॉलोनी का नियमन किया जाना संभव नहीं है।
इससे पहले कृषि विपणन राज्य मंत्री ने विधायक श्री शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवासीय प्रायोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है।