अभद्र भाषा का प्रयोग कर राजकार्य बाधित करने पर भू अभिलेख निरीक्षक, जाहोता एवं पटवारी, रामपुराडाबड़ी निलंबित – उपखण्ड अधिकारी, आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की कार्यवाही

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर श्री उदय सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक, जाहोता, तहसील-आमेर एवं श्री सोनल प्रताप सिंह, पटवारी, रामपुराडाबड़ी, तहसील आमेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर के द्वारा 1 मार्च 2023 को जिला कलक्टर कार्यालय में रिपोर्ट पेश की गई है, कि श्री उदय सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक, जाहोता, तहसील-आमेर एवं श्री सोनल प्रताप सिंह, पटवारी, रामपुराडाबड़ी, तहसील आमेर के द्वारा कार्यालय, उपतहसीलदार रामपुराडाबड़ी में अभद्र भाषा का प्रयोग कर राजकार्य बाधित किया जाता है।

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कलक्टर ने राजस्थान सिविल सेवा 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री उदय सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक, जाहोता, तहसील-आमेर एवं श्री सोनल प्रताप सिंह, पटवारी, रामपुराडाबड़ी, तहसील आमेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। नियतकाल में श्री उदय सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक का मुख्यालय तहसील-फुलेरा एवं श्री सोनल प्रताप सिंह, पटवारी का मुख्यालय तहसील-कोटपूतली नियत किया गया है।