विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जो व्यक्ति घरेलू उपयोग के लिए ही पेयजल अपने कुओं से प्राप्त करते हैं, उनसे घरेलू बिजली की दर से ही बिल राशि वसूल की जाती है। फिर भी इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति की वीसीआर गलत भरी गई है तो उसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। डॉ.कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को घरेलू बिजली पर 50 यूनिट तक खर्च पर 1.30 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके तहत बीपीएल और लघु घरेलू परिवारों को राहत देते हुये 56 लाख परिवारों को 528 करोड़ रुपये का अनुदान प्रतिवर्ष दिया जा रहा हैं। इससे पहले विधायक श्री रामनारायण मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि विद्युत की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों को घरेलू, अघरेलू, कृषि, मिश्रित भार, विद्युत चलित वाहन एवं औद्यौगिक श्रेणी में बांटा गया हैं। इन श्रेणियों के लिए विद्युत दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों की प्रस्तुत याचिका पर आपत्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापक जन सुनवाई के पश्चात् किया जाता है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर टयूबवैल के जरिये पेयजल प्राप्त करने के लिए (केवल स्वयं के उपभोग हेतु) घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करने पर उपभोक्ता से घरेलू श्रेणी की दर से राशि वसूल की जाती है। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।