श्रीगंगानगर में जल संसाधन विभाग का वरिष्ठ सहायक 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई
द्वारा आज गुरूवार कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड उत्तर, श्रीगंगानगर को परिवादी से 5 हजार रूपये की
रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा आवेदित पक्का खाला निर्माण की फाईल की नकल देने की एवज में राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड उत्तर, श्रीगंगानगर द्वारा 7 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस भूपेन्द्र कुमार सोनी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस अधीक्षक विजेन्द्र कुमार सीला एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार पुत्र रोशनलाल अरोड़ा निवासी सी-07, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड उत्तर, श्रीगंगानगर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से रिश्वत के रूप में 2 हजार रुपये वसूल कर लिये थे।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉटसएप हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।