मुख्यमंत्री का निर्णय बकाया मुद्रांक प्रकरणों में स्टांप डयूटी पर ब्याज  एवं शास्ति में मिलेगी रियायत 

1 जनवरी से विशेष राहत योजना को मंजूरी

विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकाया प्रकरणों में स्टांप ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में रियायत के लिए विशेष राहत (एमनेस्टी) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी श्री गहलोत के इस निर्णय से लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण संभव होगा और आमजन को इनमें स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज एवं शास्ति में छूट से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के लिये विशेष राहत योजना जारी की थी, जिसकी अवधि    31 मार्च, 2021 तक थी। इस अवधि में 5040 प्रकरणों का निस्तारण कर ब्याज एवं शास्ति में 60.46 करोड़ रूपए की छूट प्रदान की गई थी।
व्यापारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम अब 31 जनवरी तक
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में आरजीएसटी एक्ट-2017 लागू होने पर कतिपय अधिनियम समाहित हो जाने के कारण बकाया रही मांगों के संबंध में व्यापारियों को राहत दिए जाने के लिए लागू की गई एमनेस्टी योजना-2021 की समयावधि 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है।