ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आगामी अप्रेल से अगस्त माह की स्वीकृति जारी
जलदाय मंत्री ने दिए निर्धारित नॉर्म्स एवं गाइडलाइन की पालना के निर्देश
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गर्मियों के सीजन में विशेष आवश्यकता वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था पर 11580.59 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा अप्रेल 2022 से अगस्त 2022 की अवधि में जल परिवहन के लिए राज्य मद से ग्रामीण क्षेत्रों में 8669.30 लाख रुपये तथा शहरी इलाकों में 2911.29 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अलावा दस जिलों चुरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता मद के तहत जिला कलक्टर्स द्वारा जल परिवहन की व्यवस्था कराई जाएगी।
डॉ. जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया, मानदंडों एवं गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए सभी जिलों में लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार जल परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिह्नीत क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति में पारदर्शिता के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान देते हुए नॉर्म्स के अनुरूप स्रोत से पेयजल नमूनों के संग्रहण एवं उनकी नियमित जांच सहित अन्य सभी आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं।
पीएचईडी के अधिकारियों को टैंकर्स से जल परिवहन की व्यवस्था के लिए तीन कूपन सिस्टम की पालना के साथ ही जीपीएस एवं ओटीपी सिस्टम से भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को जल परिवहन व्यवस्था के बारे में राज्य मुख्यालय को प्रति सप्ताह रिपोर्ट भेजनी होगी।
शहरी क्षेत्रों के लिए 2911 लाख रुपये स्वीकृत
जलदाय विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 2911.29 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कीे गई है। इनमें अजमेर जिले के लिए 92.40 लाख रुपये, नागौर के लिए 106.45 लाख रुपये, टोंक के लिए 30.27 लाख रुपये, अलवर के लिए 321.16 लाख रुपये, भरतपुर के लिए 74.78 लाख रुपये, धौलपुर के लिए 8.35 लाख रुपये, सवाईमाधोपुर के लिए 56.60 लाख रुपये, करौली के लिए 21 लाख रुपये, चुरू के लिए 91.30 लाख रुपये, बीकानेर के लिए 34.70 लाख रुपये, श्रीगंगानगर के लिए 43.57 लाख रुपये, हनुमानगढ़ के लिए 7.50 लाख रुपये, कोटा के लिए 102.75 लाख रुपये तथा बूंदी के लिए 52.14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बारां के लिए 23.55 लाख रुपये, झालावाड़ के लिए 25.39 लाख, दौसा के लिए 335.88 लाख रुपये, झुंझुनू के लिए 84.63 लाख रुपये, सीकर के लिए 48.50 लाख रुपये, जयपुर शहर के लिए 332.10 लाख रुपये, जयपुर जिले के 7 कस्बों के लिए 320.60 लाख रुपये, जोधपुर रीजन-प्रथम में 12 कस्बों के लिए 166.19 लाख रुपये, जोधपुर रीजन-द्वितीय में सिरोही के लिए 120.21 लाख रुपये, बाड़मेर के लिए 194 लाख रुपये, जालौर के लिए 6.55 लाख रुपये, बांसवाड़ा के लिए 9.54 लाख रुपये, राजसमंद के लिए 90.08 लाख रुपये, चितौड़गढ़ के लिए 33.62 लाख रुपये, डूंगरपुर के लिए 7.39 लाख रुपये, प्रतापगढ़ के लिए 9.76 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8669.30 लाख रुपये स्वीकृत
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 33 जिलों में जल परिवहन के लिए 8669.30 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 385.48 लाख रुपये, भीलवाड़ा के लिए 193.56 लाख रुपये, नागौर के लिए 284.66 लाख रुपये, टोंक के लिए 30.27 लाख रुपये, बीकानेर के लिए 98.50 लाख रुपये, श्रीगंगानगर के लिए 80.95 लाख रुपये, हनुमानगढ़ के लिए 55.50 लाख रुपये, चुरू के लिए 143.41 लाख रुपये, भरतपुर के लिए 70.44 लाख रुपये, धौलपुर के लिए 137.31 लाख रुपये, करौली के लिए 228.53 लाख रुपये, सवाईमाधोपुर के लिए 90.21 लाख रुपये, अलवर के लिए 157.62 लाख रुपये, दौसा के लिए 223.91 लाख रुपये, झुंझुनू के लिए 203.65 लाख रुपये तथा सीकर के लिए 192.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार जयपुर के लिए 646.84 लाख रुपये, जोधपुर के लिए 856.59 लाख रुपये, पाली के लिए 1177.42 लाख रुपये, बाड़मेर के लिए 571.50 लाख रुपये, जैसलमेर के लिए 443.96 लाख रुपये, जालौर के लिए 317.95 लाख रुपये, सिरोही के लिए 410.99 लाख रुपये, बारां के लिए 147.07 लाख रुपये, बूंदी के लिए 186.55 लाख रुपये, झालावाड़ के लिए 66.26 लाख रुपये, कोटा के लिए 110.12 लाख रुपये, बांसवाड़ा के लिए 88.06 लाख रुपये, राजसमंद के लिए 308.95 लाख रुपये, चितौड़गढ़ के लिए 276.95 लाख रुपये, डूंगरपुर के लिए 66.69 लाख रुपये, उदयपुर के लिए 256.85 लाख रुपये तथा प्रतापगढ़ के लिए 159.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कमेटी की अनुशंषा पर होगा जल परिवहन
सभी जिलों में जल परिवहन की व्यवस्था सम्बंधित जिला कलक्टर्स की अनुशंषा के आधार पर की जाएगी। जिलों में जल परिवहन शुल्क का निर्धारण जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता या उनके प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से नीचे के स्तर का नहीं हो) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी में जिले में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता या उसके प्रतिनिधि (जो अधिशाषी अभियंता से नीचे के स्तर का नहीं हो), कोषाधिकारी एवं जिला कलेक्ट्रेट के लेखा सेवा के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस कमेटी को जल परिवहन के लिए दरों के निर्धारण के सम्बंध में सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जिलों मे सभी उपखण्डों पर एसडीएम की अध्यक्षता में सम्बंधित क्षेत्र में जल परिवहन के लिए स्थान तथा कितनी मात्रा में जलापूर्ति की जानी है, यह तय करने के लिए समितियों का गठन होगा। इनमें जलदाय विभाग के सहायक अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे। कमेटी में सम्बंधित क्षेत्र के विकास अधिकारी और तहसीलदार भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।