कोटा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) 18 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा शहर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अवध बिहारी मकवाना अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा को परिवादी से 18 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि
ए.सी.बी. की कोटा शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यां के 10 लाख रुपये के बकाया फाइनल बिलों के भुगतान करने तथा फर्म की एसीआर रिपोर्ट सही बनाने की एवज में अवध बिहारी मकवाना अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसीबी कोटा शहर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगड़ोलिया एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये अवध बिहारी मकवाना पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी 909, आनंदपुरा, पत्थरमंडी थाना अनंतपुरा, कोटा हाल अवध बिहारी मकवाना अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा को परिवादी से 18 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से
पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।