विनय एक्सप्रेस सामचार, जयपुर। करौली जिला कलक्टर श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि रैली पर हुई पत्थरबाजी व अन्य संबंधित घटना की विभिन्न माध्यमों से फैली हुई अफवाहों पर आमजन ध्यान देकर विचलित नहीं हो। समझदारी के साथ शांति व्यवस्था बनाये रखे।जिला कलक्टर ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिये लगभग 1200 पुलिसकर्मी तैनात किये गये है। स्थिति पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये 50 डीवाईएसपी व एडिशनल एसपी एवं 5 से अधिक आईपीएस रैंक के अधिकारी भी मुख्यालय पर आये हुए है। उन्होने बताया कि घटना की जांच के लिये एसआईटी गठित कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जायेगी।
नियंत्रण कक्ष स्थापित-
जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2 अप्रेल को घटित घटना से कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस संबंध में कार्य व्यवस्था के सुव्यवस्थित रूप से संचालन एवं सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 07464-250205 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री परसराम मीना नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे। उन्होने बताया कि नियंत्रण कक्ष में तीन पारियों में कार्मिकों की नियुक्ति की गई है।
कफ्र्यू क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के लिये छूट-
जिला मजिस्टे्रट राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2 अप्रेल को घटित घटना के संबंध मे कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु नगर परिषद क्षेत्र करौली मे कफ्र्यू लगाया गया है। वर्तमान मेे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षायें एवं जन सामान्य की सुविधा की दृष्टि से आपातकालीन एवं आवश्यक सेवायें सुचारू रखने हेतु कफ्र्यू क्षेत्र में शिथिलताऎं प्रदान की गई है।
उन्होने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में समस्त राजस्थान एवं भारत सरकार के कार्यालय, न्यायालय खुले रहेंगे एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों के आवागमन हेतु कार्याध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किये जायेगें। न्यायिक कार्या से जुडे अधिवक्तागण बार एसोसिऎशन द्वारा पहचान पत्र के साथ आवागमन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र खुले रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों के आवागमन में छूट रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में समाचार पत्रों के वितरण कार्य मे छूट रहेगी। आपातकालीन एवं आवश्यक सेवा यथा चिकित्सा, मेडिकल स्टोर व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिये भी छूट रहेगी। उन्होने बताया कि खाद्य सेवाओं के सुचारू संचालन के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वितरण कार्य योजना तैयार कर खाद्य सामग्री का वितरण 4 अप्रेल प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक किया जायेगा। वितरण व्यवस्था हेतु उपयोग लिये जाने वाले परिवहन एवं वितरण व्यवस्था मे नियुक्त कार्मिकों को आवागमन अनुमत रहेगा।