चिरंजीवी योजना में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर भी मिल सकेगा योजना का लाभ

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब जरूरतमंद व्यक्ति पॉलिसी एक्टिव नहीं होने की स्थिति में भी लाभ ले सकेगा। राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पतालों निःशुल्क उपचार व स्वास्थ्य लाभ के लिए पहले पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी, मगर सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर भी योजना का लाभ देने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने बताया कि ऐसे व्यक्ति,  जिन्होंने योजना में पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन 03 माह पूर्ण नही होने की वजह से पॉलिसी एक्टिव नहीं हुई है। ऐसे जरूरतमंद मरीजों को योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला कलेक्टर अथवा नामित अधिकारी की एसएसओ आईडी से किया जाएगा। गत 01 अप्रैल से इस योजना में बीमा कवर राशि को भी 05 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।