विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के क्रम में 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू हो जाएगी। इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने एवं जलने की स्थिति में 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 1 मई 2022 एवं इसके पश्चात् दुर्घटना के कारण बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर पांच लाख रूपये, हाथ-पैर एवं आंख में से दो अंगों की पूर्ण क्षति पर तीन लाख रूपये तथा इनमें से एक अंग की पूर्ण क्षति होने पर एक लाख पचास हजार रूपये का भुगतान देय होगा। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार जनाधार कार्ड में अंकित मुखिया के बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।
मुखिया के जीवित नहीं होने पर उसके पति के बैंक खाते में तथा पति के भी जीवित नहीं होने पर जनाधार परिवार के जीवित सदस्यों के बैंक खातों में समान राशि जामा कराई जायेगी। जनाधार परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
दुर्घटना होने पर ई-मित्र/एमसीडीबीवाई पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन दावा प्रपत्र भरना होगा। दावों का निस्तारण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जायेगा।