विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। जिले में आगामी बरसाती मौसम को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र में जर्जर भवन वाले स्वामी/अभियोगी से अपेक्षा की गई हैं कि वे अपने सम्बन्धित जर्जर भवन, ध्वस्त हालात में या गिरने की स्थिति में हो ऐसी दशा में अथवा किसी अन्य प्रकार से ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पडौस के भवन अथवा उसके अभियोगी के लिए या राहगीरों के लिए इसे अत्यन्त खतरनाका समझी जाए।
नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि नगर में ऐसे जर्जर व खतरनाक भवन जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, तुरन्त गिरा दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उसे सुरक्षित कर दिया जावे अथवा उसकी आवश्यक मरम्मत भी कर दी जाए। इस सम्बन्ध में यदि भवन स्वामी या अभियोगी इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहता हैं तो नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित भवन मालिक के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 243 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित मकान मालिक व अभियोगी की होगी