विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा।
इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रतिभा सिंह ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिले की सीमा में स्थित पीसीओ/एसटीडी, ई-मेल/इंटरनेट के मालिकों, एजेन्टों द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स एवं सूचना का संवहन तब तक नहीं कराएंगे, जब तक कि वे निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त नहीं करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस संबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता/संदेश करने वाले का पता, आईएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, ईमेल-इंटरनेट, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी हैं, वार्ता/संदेश का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेशन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई-मेल, इंटरनेट से संदेश संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय-समय पर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरोध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंड भुगतना पड़ सकता हैं। यह आदेश आगामी दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।