धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू
विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेरl फतेहगढ़ उपखंड मजिस्ट्रेट (इंसीडेंट कमांडर) दिनेष विष्नोई ने फतेहगढ़ के ग्राम पंचायत सांगड़ एवं पंचायत चेलक के बीजोता आबादी में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए इन पंचायतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पंचायतों में प्रतिबंध लगाया है।
उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसाय एवं वाणिज्यिक गतिविधियां, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
आदेश के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेष पॉइंट पर चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेष नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। परंतु उन्हें चिकित्सकीय लाभ के लिए निकटवर्ती चिकित्सा केंद्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा उक्त क्षेत्र में धार्मिक स्थलों में आमजन श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के अनुसार क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/कर्मचारी आवागमन के साधन का प्रयोग कर सकेंगे।
यह आदेश 30 अप्रैल को अपराहन् 4 बजे से लागू हुआ जो 10 मई तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी