विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनूं। जिले में नशाखोरी रोकथाम और कोटपा एक्ट की पालना के विभिन्न विभागों ने मिलकर सामुहिक प्रयास करने के लिए शुक्रवार को बैठक बुलाई। जिला कलेक्टर डॉ खुशाल यादव के निर्देश पर सीएमएचओ ऑफिस में आयोजित बैठक में सीएमएचओ डॉ राजकुमार डाँगी, बाल अधिकारिता के उप निदेशक डॉ पवन पूनिया, आईसीडीएस के उप निदेशक विजेंदर सिंह राठौड़ सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ड्रग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने भागीदारी कर अपने-अपने विभाग में कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने की सहमति जताई। सीएमएचओ डॉ राजकुमार डाँगी ने बताया कि जिले की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोटपा एक्ट के 9 इंडिकेटर की पालना 7 दिन में करवाने की बात उप निदेशक विजेंदर सिंह राठौड़ ने कही। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी छात्रावास में शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में भी 9 इंडिकेटर की पालना करने के जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना जल्द सुनिश्चित की जाएगी। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में स्टूडेंट्स और बालको को तम्बाकू और नशे की प्रवति से दूर रखा जाये। बैठक जिले में हुक्का बार के प्रचलन को तत्काल रोकने के लिये कदम उठाने की बात कही गई। बैठक में एंटीसीपी की जिला सलाहकार डॉ ऋतु शेखावत ने कोटपा एक्ट और तम्बाकू नियंत्रण पर जिले में हो रहे काम के बारे में बताया। सीएमएचओ ने ड्रग और फ़ूड सेफ्टी के अधिकारियों को तम्बाकू के सचित्र विज्ञापन के प्रदर्शन, बिना 85 प्रतिशत चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने, उत्पाद सीज करने चालान काटने के निर्देश दिए।
झुंझुनूं और चिड़ावा में कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान
विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक के बाद चिकित्सा विभाग औऱ ड्रग एवं फ़ूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने शहर कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही को अंजाम दिया। एंटीसीपी डीसी डॉ ऋतु शेखावत ने बताया कि जिला मुख्यालय के रोडवेज बस डिपो, बाकरा मोड़ पर जाकर दुकान मालिको के चालान काटे व उन्हें कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 6ए और 4ए के तहत 1360 रु के 17 चालान काटे गये। उधर चिड़ावा में भी ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने 1070 रु के राजस्व के 10 चालान काटे। सीएमएचओ डॉ डाँगी ने बताया कि यह कार्यवाही अब जिलेभर में की जायेगी सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि वो कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करें औऱ जुर्माने से बचे।