विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर । पुलिस उपायुक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय एवं यातायात विनीत कुमार बंसल ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में शुक्रवार को अंाशिक संशोधन के आदेश जारी किए है। यह आदेश 5 फरवरी-2022 से लागू होंगे।
आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, संास्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये अॅान लाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in-e—intimation या 181 पर देनी होगी। आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश के तहत विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में ब ैण्ड-बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जिसमें डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। समस्त धार्मि क स्थलों को उनके समायानुसार श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए खोले जाने की अनुमति होगी तथा इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा। आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के संपूर्ण थाना क्ष् ोत्र में लगाए गए रात्रिकालीन कफ्र्यू(प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक) को समाप्त किया गया है।
आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्था न महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जायेगा।