शारीरिक शिक्षको को नोशनल परिलाभ देने का जोधपुर हाई कोर्ट ने दिया आदेश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षको के पदो पर सीधी भर्ती 2018 मे देरी से नियुक्ति देने पर समान सेवा लाभ सिनियरटि एवं नोशनल परिलाभ दिए जाने के आदेश दिए। मामले मे सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते यह आदेश दिया । याचिकाकर्ता राम कैलाश मीना और अन्य की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018 मे शारिरिक शिक्षको के पदो पर विज्ञापन जारी कर आवेदन मागे याचिकार्ता ने भी भर्ती मे आवेदन किया था उनका चयन भर्ती मे हो गया था लेकिन विभाग ने उन्हें देरी से नियुक्ति दि इसी भर्ती मे अन्य चयनित अभ्यर्थीयो को उनसे पहले नियुक्ति दे दि गई उन्हें देरी से नियुक्ति दिए जाने के कारण उनसे पहले नियुक्ती ले चुके अभ्यर्थीयो के समान वार्षिक वेतनवृद्धि ,वरिष्ठता व अन्य सेवा लाभ से वचिंत होना पड राहा है इसलिए प्रार्थीयो ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर समान भर्ती मे पहले से नियुक्त हौ चुके शारीरिक शिक्षको के समान वेतनवृद्धि ,वरिष्ठता व परिलाभ दिए जाने के लिए याचिका दायर कि है मामले मे सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया ।