राजस्थान हाईकोर्ट से कॉनिस्टेबल को मिली राहत : रिलीव करने के दिये आदेश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने धारा सिंह गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया की याचिकाकर्ता को बिना कोई डिमांड राशि जमा कराए रिलीव करे।अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है अब अभ्यर्थी का चयन शिक्षक भर्ती 2022 में ग्रेड थर्ड के पद पर हो गया है जब अभ्यर्थी ने रिलीव करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो अभ्यर्थी को विभाग द्वारा रिलीव नहीं किया और अभ्यर्थी को 2,12997/ रूपए जमा कराने का नोटिस दे दिया।इस पर अभ्यर्थी द्वारा अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश सांगवा के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा तथा साथ ही प्रार्थी को बिना कोई राशि जमा कराए रिलीव करने का आदेश दिया।

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