ऑनलाईन के कारण दस्तावेजों की अनिवार्यता को किया समाप्त
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं में राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजनाओं के अधीन स्वीकृतियां एवं भुगतान सम्बन्धी जटिलताओं के सरलीकरण एवं ऑनलाईन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त किये जाने, डीम्ड तथा स्वतः स्वीकृति जैसे प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई है।
प्रमुख शासन सचिव (वित्त) विभाग एवं निदेशक श्रीमती कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस के निर्देशानुसार विभाग द्वारा समस्त जिला कार्यालयों में एक मई से एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जीपीएफ एवं बीमा योजना की समस्त पत्रावलियों का पुनरावलोकन किया जाकर जीपीएफ ओल्ड लेजर बीमानुबन्ध इत्यादि समग्र रूप से परिपूर्ण कर पत्रावलियां एसआईपीएफ पोर्टल पर स्कैन की जानी हैं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संभागीय अतिरिक्त निदेशक चन्दनसिंह चौहान ने समस्त नियमित एवं कार्यरत राज्य कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे अतिशीघ्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वयं की प्रमाणित एवं सत्यापित जीपीएफ पासबुक तथा राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में स्वयं की एसएसओ आई.डी. के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराएं। साथ ही अपना पदस्थापन विवरण भी पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराएं ताकि उनका रिकॉर्ड समग्र रूप से परिपूर्ण कर पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। इसके उपरान्त कर्मचारी स्वयं अपने आहरण सम्बन्धी कार्यवाही ऑनलाईन ही सम्पादित कर सकेंगे।