विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गुरुवार को फलोदी नगरपालिका टाउन हॉल में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर में नगरपालिका अध्यक्ष श्री पन्नालाल व्यास, उपाध्यक्ष सलीम नागोरी, प्रधान पंचायत समिति हाजी उमरदीन, जयपुर से कमिश्नर उद्योग के प्रतिनिधि उपनिदेशक डॉ. अनुकृति सिंह, उपखंड अधिकारी डॉ. अर्चना व्यास आदि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की।
महाप्रबंधक डॉ. अंजुला आसदेव ने डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उच्चम प्रोत्साहन योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस शिविर के साथ एमएसएमई सुविधा शिविर का भी आयोजन किया गया जिसके तहत उद्योग विभाग राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।
वंचित वर्गों का होगा आर्थिक सशक्तीकरण
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, फलोदी की महाप्रबन्धक डॉ अंजुला आसदेव ने बताया कि योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनांतर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस, 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार वंचित वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
डॉ. अंजुला ने बताया कि ऋण सीमा व प्रावधान में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ व व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ है।
ऋण एवं ब्याज अनुदान
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन विस्तार विविधिकरण और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि व ब्याज अनुदान में 25 लाख रुपये तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन मनी अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो ऋण वितरण के बाद तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा।
यह दस्तावेज है आवश्यक
उन्होंने बताया कि दस्तावेज में आधार कार्ड फोटो जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जरूरी है। योजनांतर्गत आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति संबंधित जाति प्रमाण पत्र धारण करना चाहिए एवं 18 वर्ष से अधित आयु होना अनिवार्य है एवं साथ ही आवेदक केन्द्र या राज्य सरकार में किसी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो एवं पूर्व में किसी वित्तीय संस्थान से ऋण डिफाल्टर न हो।
ये हुए लाभान्वित
शिविर में पंजाब नेशनल बैंक खीचन के शाखा प्रबंधक श्री दीपक के द्वारा योजना अंतर्गत श्री दामोदर एवम श्रीमति सुआ देवी (प्रोजेक्ट टेंट हाउस) के 9-9 लाख के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जिला उद्योग एवम वाणिज्य केंद्र द्वारा श्री पवन कुमार को इस योजना अंतर्गत मार्जिन मनी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। श्री शिव राम को ऋण वितरण (6.85 लाख) पत्र प्रदान किया गया।
शिविर में 41 आवेदकों को मौके पर ही आवेदन पत्र भरवाए गए
शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए 200 पैफलेट बीएर किट वितरित किए गए। शिविर में 200 से अधिक उद्यमियों की उपस्तिथि दर्ज की गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक श्री रावल चंद माली एवं टीम द्वारा बीआरयूपीवाई योजना के प्रचार प्रसार एवं योजना के अधिकाधिक लोगो तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेवारी ली गई। शिविर में आईटीआई से श्री अरुण चौधरी से श्री प्रवीण, उर्मुल समिति से प्रतिनिधि उपस्थित रहे।