विज्ञापन अधिप्रमाणन के साथ पेड न्यूज पर पैनी नजर रखेगा एमसीएमसी प्रकोष्ठ
विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पॉच सदस्यीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ में अतिरिक्त जिला कलक्टर, उप निदेशक जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, स्वतंत्र नागरिक व उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल मोबाइल नेटवर्क आदि पर सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा व साक्षात्कार की जांच कर नजर रखेगी। कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित प्रसारित समाचार या विश्लेषण, जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया गया हो तो उसे पेड न्यूज़ के रूप में संदिग्ध मानकर समिति के समक्ष रखा जायेगा।
जानिए क्या है पेड न्यूज
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है एवं विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना है। समाचार निष्पक्ष होता है जबकि विज्ञापन का मूल्य होता है। जिले में मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, उन्हें भ्रमित करना, सोचने के अधिकार पर प्रभाव डालना, चुनाव व्यय पर प्रभाव डालना, इस आशय से प्रकाशित और प्रसारित किए गए समाचारों को पेड न्यूज़ में शामिल माना जाएगा। उन्होंने बताया कि एक ही लेख, फोटो, हैडलाइन यदि अलग-अलग प्रकाशनों में छपती है या तो भिन्न लेखक के नाम से या थोड़े से भिन्न वाक्य के साथ किसी विशेष समाचार पत्र में प्रत्याशियों के प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होते हैं या किसी विशेष प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा एवं जीत की संभावना, किसी एक की अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक कवरेज हो तो इसको भी पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रकोष्ठ, व्यय पर्यवेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, किसी भी शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संदिग्ध पेड न्यूज के प्रकरण प्राप्त किये जायेंगे जिसके बाद पेड न्यूज का विश्लेषण एवं निर्णय एमसीएमसी कमेटी द्वारा कर निर्धारित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पेड न्यूज पर कार्यवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संदेहास्पद एवं संदिग्ध पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना जनसम्पर्क विभाग में 24 घंटे निगरानी तंत्र बनाया गया है जिसमें इलैट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा संदिग्ध पेड न्यूज मानी जाने पर आरओ सम्बंधित प्रत्याशी को 96 घंटे की भीतर नोटिस जारी करेगा। प्रत्याशी 48 घंटे के भीतर उक्त मामले में जबाव प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि इसकी अपील राज्य स्तर पर एमसीएमसी को 48 घंटे में प्रत्याशी द्वारा की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय एमसीएमसी की अपील चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर की जा सकेगी।
नामांकन तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी, पेड न्यूज़ की लागत डीएवीपी या डीआईपीआर में से जो न्यूनतम हो, से ज्ञात की जाएगी। डीएवीपी दर नहीं होने पर डीपीआर दर से पेड न्यूज़ की लागत निर्धारित की जाएगी।
राजनैतिक विज्ञापन प्रमाणित करवाना अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर किसी राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन जारी होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणित करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे। आयोग के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चेनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चौनल, सिनेमाघर में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे। सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणन किया जाएगा।
निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे
विज्ञापन अधिप्रमाणन हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक से तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अन्य गैर पंजीकृत दलों द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ दो प्रतियों में विज्ञापन, विज्ञापन निर्माण लागत, विभिन्न चैनल आदि पर प्रसारण की लागत, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जारी कराया जा रहा है तो शपथ पत्र, देय भुगतान के सम्बंध में सूचना सम्बंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।