शहरों में वार्ड एवं गांवों में पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में योजना के पंजीयन शिविरों की रूपरेखा तय
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। प्रदेश में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने को लेकर आगामी एक मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरूआत की जाएगी, जिसे लेकर निर्धारित पात्र लाभार्थी परिवारों के पंजीयन को लेकर शहर व गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन एक अप्रेल 2021 यानी गुरूवार से किया जाना है। इसे लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आदेशानुसार जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को गाइडलाइन के मुताबिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन करने को लेकर एक अप्रेल, गुरूवार से शुरू किए जाने वाला विशेष अभियान 10 अप्रेल तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे, जहां योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही दूरस्थ गांव में भी सार्वजनिक स्थल पर यथा स्कूल अथवा ई मित्र केन्द्र पर भी यह शिविर आयोजित किया जा सकेगा। शिविर की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम विकास अधिकारी की रहेगी। वहीं लघु एवं सीमांत किसानों के जमाबंदी की प्रतिलिपि जारी करने का काम पटवारी तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को जागरूक कर शिविर स्थल तक लाने की जिम्मेदारी कृषि पर्यवेक्षक की रहेगी। वहीं शिविर का व्यापक प्रचार-प्रचार तथा मोबिलाइजेशन का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एएनएम के जिम्मे व लाभार्थियों के पंजीयन करने की जिम्मेदारी ई मित्र संचालक की रहेगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार पंजीयन शिविर के आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं नगरीय निकाय विभाग द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन कराने के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नम्बर, जन आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड नम्बर होना जरूरी है।
ये रहेंगे योजना के पात्र लाभार्थी
राजस्थान स्टेट एश्योरेंस एंजेसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणा राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी ही सीडिंग होना आवश्यक है। योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक लाभान्वित होंगे. इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य परिवार जिनको वर्तमान में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है, वे भी प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र परिवार को ₹500000 तक का कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा. जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड पर अंकित परिवार पहचान संख्या अथवा जन आधार कार्ड पंजीयन रसीद को योजना के सॉफ्टवेयर पर में दर्ज करने पर योजनान्तर्गत चयनित श्रेणी का विवरण प्रदर्शित होने पर ही परिवार को योजना में लाभ दिया जा सकेगा। योजनान्तर्गत पात्र परिवाराों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप दस्तावेज डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें लाभार्थी परिवार के जन आधार एवं पॉलिसी विवरण दर्ज होगा। लाभार्थी ई मित्र कियोस्क को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पॉलिसी दस्तावेज का प्रिंट ले सकेंगे। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी परिवार को योजना की जानकारी देने के लिए एक पेम्पलेट भी दिया जाएगा।
जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग दल
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग दल जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में काम करेगा, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जवाहर चौधरी, संयुक्त निदेशक डीओआइटी योगेश कुमार व उप निदेशक कृषि विभाग डॉ. शंकरलाल शामिल होंगे। इसी प्रकार ब्लॉक पर गठित दल में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी व आयुक्त व अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय तथा प्रोग्रामर डीओआईटी शामिल रहेंगे। डॉक्टर महिया ने बताया कि सभी पंजीयन शिविर स्थलों पर कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर निर्धारित गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी