विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार जीपीएफ पासबुक एवं राज्य बीमा रेकार्ड बुक प्रमाणित तथा सत्यापित स्कैन प्रति पीडीएफ फॉमेट में कर्मचारियों की एसएसओ आईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ई-बैग में अपलोड करें।
अतिरिक्त कोषाधिकारी एवं सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जगदीश प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा द्वारा राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं के सरलीकरण एवं ऑन-लाईन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त किए जाने एवं डीम्ड तथा ऑटो अप्रुवल जैसे प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है।
इसी परिपेक्ष्य में जिला कार्यालय नागौर में आगामी तीन माह में समस्त राज्य कर्मचारियों का बीमा एवं जीपीएफ योजना की पत्रावलियों का पुनरावलोकन किया जाकर जीपीएफ ओल्ड लेजर बीमानुबन्ध इत्यादि समग्र रूप से परिपूर्ण कर पत्रावलियां एसआईपीएफ पोर्टल पर स्कैन की जा रही है।
उन्होनें बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार जीपीएफ पासबुक एवं राज्य बीमा रेकार्ड बुक प्रमाणित तथा सत्यापित स्कैन प्रति पीडीएफ फॉमेट में कर्मचारियों की एसएसओ आईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ई-बैग में अपलोड करना सुनिश्चित करे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित अपना पदस्थापन विवरण भी पीडीएफ फॉमेट में अपलोड करे।
जिससे कर्मचारी की बीमा एवं जीपीएफ की पासबुक को कार्यालय के रिकॉर्ड से मिलान कर अंतिम शेष ऑन-लाईन किया जावेगा उसके बाद समस्त रिकार्ड फ्रीज कर दिया जायेगा जिसमें किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संभव नहीं होगा। राज्य कर्मचारी द्वारा बीमा/जीपीएफ पासबुके ऑन-लाईन अपलोड नहीं करने की दशा की यदि रिकॉर्ड ऑन-लाईन फ्रीज हो जाता है एवं कोई राशि जमा होने से शेष रहती है तो इसके लिए कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा|