विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। दिनांक 21/02/2023 को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा, श्रीमान जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के निर्देशन में मैसर्स हजम अलीना मिष्ठान भंडार सदर बाजार बासनी नागौर से गुलाब जामुन का एक नमूना तथा मैसर्स न्यू अजहरी जनरल स्टोर सदर बाजार बासनी नागौर से रिफाइंड सोयाबीन तेल का एक नमूना तथा मैसर्स असकर अली हाजी हसन सदर बाजार बासनी नागौर से घी का एक नमूना तथा मैसर्स अजहरी मिल्क सेंटर सदर बाजार बासनी नागौर से दूध का एक नमूना तथा मैसर्स बेहलीम किराना स्टोर सदर बाजार बासनी नागौर से शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी का एक नमूना एवं मैसर्स अजहरी जनरल एंड किराना स्टोर बासनी नागौर से वनस्पति का एक नमूना एफ एस एस ए एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही मैसर्स न्यू अजहरी जनरल स्टोर सदर बाजार बासनी के यहां अवधि पार एवं बिना निर्माण तिथि के काला नमक 1 किलोग्राम के तीन पैकेट एवं सेंधा नमक 1 किलोग्राम के 3 पैकेट को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के समय खाद्य कारोबार द्वारा प्रस्तुत किए गए रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस देखने पर चार खाद्य कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया जबकि उनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक पाया गया के आधार पर उन्हें तुरंत ही लाइसेंस लिए जाने हेतु पाबंद भी किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं व लाईसेंस बनवावें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि तत्काल शिविर या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
साथ ही वर्मा ने बताया कि संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाइसेंस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन/ लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण (नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि),मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र,प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है।