विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। वर्तमान में कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ जाने से उपचार में उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर व टाॅकिलीजूम की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने उक्त इंजेक्शन का किसी भी प्रकार से आॅवर द काउंटर बेचान नहीं किए जाने के आदेश जारी किए हैं। नागौर में जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उक्त आदेश की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन की ओर से जारी आदेश के अनुसार केवल राज्य सरकार के कोविड ट्रीटमेंट के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र अथवा जिनको संबंधित जिले के जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, के चिकित्सालय ही इनकी मांग कर सकेंगे। निजी क्षेत्र के चिकित्सालय जिन्हें मरीजों के उपचार के लिए रेमडीशिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है, वह अपनी मांग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा औषधि नियंत्रक अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे। उक्त मांग को लेकर संबंधित जिले के दवा स्टाॅकिस्ट द्वारा संबंधित सीएण्डएफ को भेजी जाएगी, जहां से उपलब्धतानुसार अधिकतम दो दिवस के उपयोग के लिए इंजेक्शन का स्टाॅक जारी किया जाएगा।
साथ ही समस्त निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान मांग के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा करायेंगे। उक्त सूचना का सत्यापन किसी भी समय संबंधित किसी भी समय संबंधित को अथवा संबंधित हाॅस्पिटल के नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार यह व्यवस्था तात्कालिक है एवं स्थिति सामान्य होने तथा अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी। यह कि इसमें किसी प्रकार की किसी भी प्राइवेट अस्पताल एवं रोगी को कोई सूचना/उस इंजेक्शन की उपलब्धता बाबत् कोई जानकारी चाहिए तो राज्य के सहायक औषधी नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी की संलग्न सूची के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।