विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए उपभोक्ता से 2200 रुपए लिए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक कुंभाराम रेलावत ने कियोस्क धारक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कियोस्क 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। कुंभाराम रेलावत ने बताया कि तहसील कार्यालय डेगाना के सामने कार्यरत ई-मित्र कियोस्क धारक मुकेश खतकड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। रेलावत ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जो भी कियोस्क धारक तय दरों से अधिक राशि लेता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी ई-मित्र कियोस्क धारक यदि विभाग द्वारा तय दरों से अधिक राशि लेता है, तो उसके विरूद्ध 181 में शिकायत दर्ज करवाएं।