विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार पुरोहित ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण नागौर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए दिनांक 16 मार्च, शनिवार से आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है। आदेशानुसार किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। उक्त अवधि में भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग अधिक तेज गति से नहीं किया जावेगा। यदि माईक द्वारा प्रचार वाहन पर किया जावेगा, तो प्रयोग मे लिये जाने वाले वाहन की भी स्वीकृति लेनी होगी तथा उक्त का संधारण रजिस्टर में किया जावेगा तथा उक्त पर किये जाने वाला व्यय को चुनावी खर्चे में दर्शाया जाएगा।
उक्त अवधि मे सार्वजनिक सभा तथा इसमें प्रयोग किये जाने वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग किये जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रिटर्निंग अधिकारी) से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
लाउडस्पीकर की स्थिति मे अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अनुमति आवेदन-पत्र में वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की एवं अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित करवायेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। राजनैतिक दल/उनके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाले जाने के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रिटर्निंग अधिकारी) से ली जानी आवश्यक होगी। उपयोग किये जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जावेगा, साथ ही उपयोगकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत जैसी भी स्थिति हो कार्यवाही की जायेगी।