नागौर – विधानसभा उप चुनाव-2024 : जिले में आदर्श आचार संहिता लागू, 13 नवम्बर को मतदान, 23 नवम्बर को मतगणना

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2 लाख 86 हजार 41 मतदाता चुनेंगे विधानसभा खींवसर का विधायक

आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

आदर्श आचार संहिता केवल राजस्व जिला नागौर में होगी प्रभावी

डीडवाना और कुचामन जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं होगी प्रभावी

 विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। विधानसभा उप चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक कर आदर्श आचार संहिता की पालना एवं प्रावधानों को लेकर चर्चा की। खींवसर विधानसभा सीट के लिए 13 नवम्बर को मतदान एवं 23 नवम्बर को मतगणना होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव-2024 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता संख्या 2 लाख 86 हजार 41 है। इनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 49 हजार 254 तथा महिला मतदाता 1 लाख 36 हजार 787 व थर्ड जेण्डर मतदाता की संख्या शून्य है। उन्होंने बताया कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 4सहायक मतदान केंद्र हैं।

श्री पुरोहित बताया कि विधानसभा उप चुनाव में महिला कार्मिकाें द्वारा प्रबंधित 8 मतदान केन्द्र, दिव्यांगजन कार्मिक द्वारा प्रबंधित एक मतदान केन्द्र, युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित 8 मतदान केन्द्र एवं एक मॉडल मतदान केन्द्र बनाए गए है।

 

*विधानसभा खींवसर के लिए मतदान 13 नवम्बर को, नामांकन 18 अक्टूबर से*

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक खींवसर विधानसभा सीट के लिए 13 नवम्बर को मतदान होगा। खींवसर विधानसभा सीट के लिए नाम निर्देशन दाखिल करने की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और इसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। उन्होंने बताया कि खींवसर विधानसभा सीट के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा और मतगणना की तिथि 23 नवम्बर निर्धारित की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल की सुविधा रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था रहेगी तथा मतदाता विधानसभा उप चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं अन्य प्रकार की शिकायत टॉल फ्री नं. 1950, सी-विजील ऎप एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबर 01582 – 240830,247001 पर दर्ज करा सकते है।

 

*निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 24 घण्टे में सरकारी भवनों से होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे। 48 घण्टे में सार्वजनिक स्थान एवं प्रोपर्टी से होर्डिग्स, दिवार, लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे, वही 72 घण्टे में निजी सम्पति से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंपालाल जीनगर सहित संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।