विवाह समारोह और प्रीति-भोज में केवल 11 व्यक्ति अनुमत, पोर्टल पर देनी होगी सूचना मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल्स एवं हाॅटल परिसर में शादी-समारोह का नहीं होगा आयोजन
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला मजिस्ट्रेट नागौर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी की दुसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण एवं युवावर्ग में बढ़ते संक्रमण एवं मृत्यु की संख्या को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है, इस उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग के 30 अप्रैल 2021 को जारी किए गए, महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में 10 मई प्रातः 5 बजे से 24 मई प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन लगाया जाकर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लाॅकिंग एरिया-जन साधारण का अपने निवास स्थान से बाहर आगमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं।
समारोह, डिजे, बारात-निकासी और प्रीति-भोज पर रहेगा 31 मई तक प्रतिबंध
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जोकि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान हैं। जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के पष्चात् आयोजित कराया जाये ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सकें।
विवाह समारोह और प्रीति-भोज में केवल 11 व्यक्ति अनुमत, पोर्टल पर देनी होगी सूचना
इस दौरान हुए विवाह समारोह में दूल्हा-दूल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पाॅजिटिव पाये गये हैं। अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल्स एवं हाॅटल परिसर में शादी-समारोह का नहीं होगा आयोजन
मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल्स एवं हाॅटल परिसर को शादी-समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडंवास बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
नरेगा कार्य बंद
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त कार्य स्थगित रहेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिषा-निर्देष ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें।
हाॅस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ ।जजमदकंदजे की बढ़ती हुई संख्या से संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है अतः संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति के साथ हाॅस्पिटल में उपस्थित ।जजमदकंदज के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिषा-निर्देष जारी किये जायेंगे।
समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन बंद
समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, आॅटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अन्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवष्यक माल का परिवहन करने वालें भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। संपूर्ण जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई त्ज्.च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री त्ज्.च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वांरटीन किया जाये और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर) क्वप्ज् को भेजकर ब्फ।ै के माध्यम से उनकी निगरानी की जावें।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेषल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेषल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। इंसीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) उक्त प्राप्त सूचना को तुरन्त जिला वार रूम, नागौर की ई-मेल आई.डी. बवतवदंूंततववउ1/हउंपसण्बवउ पर अग्रेषित करना सुनिष्चित करावें।
निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिष्चित की जावें।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होेगी। इलेक्ट्राॅनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।