वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी योजना 2021 पर राज्य सरकार की अधिसूचना जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर । व्यापारियों को कर की रिबेट देने तथा बकाया मांगों एवं विवादो के निपटान के लिए वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित बहुप्रतीक्षित एमनेस्टी योजना 2021, दिनांक 24 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के साथ ही वित्त विभाग (कर अनुभाग), राजस्थान द्वारा अधिसूचना जारी कर लागू कर दी गई है। यह योजना तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होकर दिनांक 30.09.2021 तक प्रभावी रहेगी एवं 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध मेंसेल्स टेक्स, वैट, प्रवेश कर, मोटर यान प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि अधिनियमों के अधीन कोई बकाया मांग या विवाद है तो उस पर लागू होगी।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में व्यापारिक हितो में इस प्रकार की योजनाएं लाई गई है, परन्तु ऐसा पहली बार हुआ है कि व्यापारियों को ब्याज, पेनल्टी की बकाया मांग में 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ बकाया कर राशि में भी छूट प्रदान की जा रही है।योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण दिनांक 31.03.2021 तक, द्वितीय चरण दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक एवं तृतीय चरण दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक रहेगा। चरण प्रथम में आवेदन करने वाले व्यापारियों को अधिकतम छूट प्रदान की जावेगी। इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट www.rajtax.gov.in पद पर इलेक्ट्रोनिक रूप से आवेदन कर सकता है।