विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। खनि अभियंता नागौर धीरज पंवार ने बताया कि क्वारी लाईसेंस/खनन पट्टों में खनिज के खनन के लिये जेक हेमर से ड्रिलिंग कर जमीन से हॉल किये जाते है। जेक हेमर द्वारा किये गये हॉल में विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे विभिन्न उद्योगों को खनिज का कच्चा माल प्राप्त होता है। जमीन में जेक हेमर या अन्य किसी भी यंत्र से हॉल करते समय धूल के कण हवा मेें उड़ते है। अप्रधान खनिज के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंस में ड्रिलिंग का कार्य करने वाले मजदूर ज्यादातर अप्रशिक्षित होते है तथा मजदूरों के द्वारा ड्रिलिंग करते समय नाक व मुंह पर मास्क/गमछे का उपयोग नहीं किया जाता है। जिससे ड्रिलिंग के कारण हवा में उड़ने वाले धूल(सिलिका कण) के कण श्वास के समय फेफड़ों में पहुंच जाते है। फेफड़ों में पहुंचने पर सिलिकोसिस नामक बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है।
सिलिकोसिस का सबसे अच्छा बचाव खनन पट्टांे में ड्रिलिंग के समय गीली या वेट ड्रिलिंग का उपयोग किया जाना है। वेट ड्रिलिंग तकनीक से जमीन में हॉल किये जाने से ड्रिलिंग के समय उड़ने वाले धूल के कण नियंत्रण में आ जाते है तथा ड्रिलिंग करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। वेट ड्रिलींग से खनन कार्य के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। एक मजदूर खनन में कार्य करता है, तो उसका सम्पूर्ण परिवार उस पर आर्थिक रूप से निर्भर रहता है। अगर व्यक्ति को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा इसी कारण सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति को जीवित रहते हुए 3 लाख एवं मृत्यु उपरान्त परिवार को 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को प्रतिमाह 1500/- की पेंशन सरकार द्वारा देय की गई है। सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे पालनहार योजना के पात्र भी बनाये गये है, साथ ही पीड़ित को स्वतः प्रकरण दर्ज कर बीपीएल सूची में नाम जोड़ने तथा खाद्य सुरक्षा योजना में भी नाम जोड़ने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस संबंध में खनि अभियंता, नागौर द्वारा बताया गया कि कार्यालय द्वारा वेट ड्रिलिंग नहीं करने पर क्षेत्र खाटू के 25 क्वारी लाईसेंसधारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है तथा निश्चित समयावधि में नोटिस में वर्णित दोषों की पालना नहीं किये जाने पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा खाटू क्षेत्र में वेट ड्रिलिंग करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।