अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना, 2021 स्वीकृत

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों के ऋण आम माफी हेतु अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना, 2021, स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत सभी ऋणी जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड़, जयपुर व अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (अनुजा) जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित, द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की योजनाओं में 31 मार्च 2014 तक ऋण (व्यवसायिक, शिक्षा, माईक्रो) स्वीकृत हुये है, पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र ऋणियों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में 20,30,40 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष मूलधन, ब्याज व दण्डनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी ऋणियों से अनुरोध है कि वे 30 नवम्बर तक ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर निर्धारित राशि जमा करवाकर विभाग से एनओसी प्राप्त करें। इस योजना में ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके उŸाराधिकारी के पास राशि जमा कराने के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है उन्हें पूर्णतय छूट प्रदान की गई है। लेकिन उतराधिकारी को कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कालवा ने बताया कि 30 नवम्बर से पूर्व बकाया राशि जमा करवाकर योजना के प्रथम चरण में भागीदार बनने के लिए कार्यालय के दूरभाष नं.1582-240012 या 8619603725 पर संपर्क कर सकते है।