विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला रसद अधिकारी, पार्थ सारथी ने बताया कि विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करने एवं राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता बरतने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीलर अजयकुमार जैन उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 13, मकराना शहर एवं चेनसिंह, रूपपुरा तहसील, कुचामनसिटी को जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।