10 लाख से अधिक के निर्माण पर जमा कराना होगा उपकर

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। भवन एवं अन्य संनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 व केंद्रीय नियम 1998 के तहत व्यावसायिक निर्माण कार्य की सम्पूर्ण लागत और स्वयं के निवास आवास पर 10 लाख रूपए से अधिक के निर्माण पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर जमा करवाने का प्रावधान है। उपकर निर्धारण संग्रहण अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि अधिनियम की धारा 4 सपठित नियम 6 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक, स्वामी व संविदाकार को कार्य शुरू करने के 30 दिन में प्रारूप 1 में निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर जमा करवाने से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चारण ने बताया कि इसकी अवहेलना करने पर उपकर अधिनियम 1996 की धारा 5 व उपकर नियम 1998 की धारा 7 के अंतर्गत उपकर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। उपकर राशि देरी से जमा करवाने व जमा नहीं करवाने की स्थिति में उपकर अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत उपकर राशि पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज व उपकर राशि के बराबर पैनल्टी लगाई जाएगी। ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्यवाही कर उपकर निर्धारण, वसूली व दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित नियोजक, स्वामी व संविदाकार खुद जिम्मेदार होंगे।


सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर नगरीय विकास विभाग के विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के सहायक अभियन्ता तथा प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के प्रर्वतन अधिकारी/निरीक्षक को उपकर संग्रहक नियुक्त किया गया है, जो अपने कार्यक्षेत्र के अधीन निर्माणाधीन भवन निर्माताओं के भवन निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर राशि वसूल कर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के निर्धारित बजट मद में जमा करवाएंगे।