विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की गई। जिसमें जिले की विभिन्न तहसीलों के उपखण्ड अधिकारी एवं पंचायत समितियों के विकास अधिकारी जुड़े रहे। वर्चअुल माध्यम से आयोजित इस बैठक में आमजन के विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निस्तारण करते हुए कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया द्वारा जांच के निर्देश दिए गए।
इस दौरान डेगाना तहसील के हरसौर निवासी तेजकरण सोनी व कैलाशचंद सोनी पुत्र ओंकारलाल सोनी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवार के सदस्य को आबादी क्षेत्र में निःशुल्क भूखण्ड दिलवाने के परिवाद प्रस्तुत किए गए। जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा ने प्रकरण की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति भैरुंदा तथा उपखण्ड अधिकारी डेगाना से करवाकर जांच रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर डेगाना उपखण्ड अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि तेजकरण सोनी व कैलाशचन्द सोनी पुत्र ओंकारलाल सोनी ग्राम हरसौर के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण वरीयता सूची में दर्ज है, लेकिन परिवादियों के पास भूमि नहीं होने से भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु डेगाना तहसीलदार को पत्र लिखा जाकर ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन की कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया है। भूमि आंवटन की कार्यवाही चल रही है। भूमि आवंटन होने पर इन प्रार्थीयों को लाभान्वित कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार परबतसर निवासी नंदकिषोर वैष्णव ने परिवाद देकर बताया कि सेवानिवृति के साढे 14 वर्ष के बाद भी उन्हें पेंषन परिलाभ एवं पारिवारिक पेंषन का लाभ नही मिल रहा है। जिस पर जिला कोषाधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि नन्दकिशोर के विरुद्ध गबन प्रकरण के संबंध में वैधानिक कार्य लम्बित होने से प्रोविजनल पेंशन का लाभ फरवरी 2007 से दिया जा रहा है। इसके बाद नन्दकिशोर को गबन प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। साथ ही नगर पालिका परबतसर द्वारा विभागीय जांच नही कराने का निर्णय लिया गया है। जिस पर अब उन्हें प्रोविजनल पेंशन से रेगुलर पेंशन, बकाया पेंशन, बकाया से रेगुलर पेंशन, बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है। उक्त पेंशन प्रकरण के संबंध में नन्दकिशोर के पेंशन प्रकरण में उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग अजमेर से मार्गदर्शन प्राप्त होते ही नियामनुसार पेंशन देने की कार्यवाही की जाएगी।
इसी प्रकार कायस्थ मौहल्ला निवासी दामोदर जोषी ने परिवाद प्रस्तुत कर नगरपरिषद द्वारा पत्रकार कॉलोनी में गलत दस्तावेज के आधार पर प्लॉट आवंटित करवाने की जांच करवाने की मांग की। जिस पर नगरपरिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने बताया कि शिकायत में वर्णित बिन्दुओं की विस्तृत जांच की जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी को युक्तिगत समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर 31 अगस्त 2021 को कार्यालय हाजा की खुली अदालत में फैसला सुनवाया गया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रामजीलाल सोनी राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने पर खसरा नम्बर 1756/6 में पत्रकार कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड जिला कलक्टर के आदेषानुसार उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ। आयुक्त ने बताया कि रामजीलाल सोनी को पत्रकार कॉलोनी में भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन नहीं किया जाकर, डीएलसी दर पर राशि जमा करवाकर नियमानुसार आवंटन किया गया है।
इसी प्रकार पंचायत समिति मूण्डवा के गांव लूणसरा निवासी निर्मला शर्मा ने परिवाद देकर बताया कि उनको मानदेय का भुगतान नही मिल रहा है, जिस पर मूण्डवा विकास अधिकारी मनवीरसिंह बेनीवाल ने बताया कि परिवादिया ग्राम पंचायत लूणसरा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत है, जिसके मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत लूणसरा द्वारा माह अगस्त 2021 तक का कर दिया है तथा ग्राम पंचायत सहायक के जॉब चार्ट अनुसार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत दोनो में समन्वय कर पंचायत सहायक से कार्य करवाया जा सकता है।
इसी प्रकार मूण्डवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बलाया के पालड़ी व्यासा निवासी सुभाष ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि पेंषनधारक के नाम से फर्जी तरीके से उठाई गई पेंषन की जांच की जाएं। जिस पर विकास अधिकारी मनवीरसिंह बेनीवाल ने बताया कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये सतर्कता प्रकरण में जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी की पेंशन माह मई 2020 से मृत्यु के कारण बंद बता रही है। इस सम्बन्ध में मृत्यु के पश्चात पेंशन जारी का विवरण कोष कार्यालय से लिया गया, जिसमें कुल जारी राशि 12 हजार रुपए पुनः राजकोष में वापिस आ गई है। राजकोष में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।
इसी प्रकार पंचायत समिति भैरुंदा की ग्राम पंचायत हरसौर के गांव मुण्डेलपुरा निवासी रामलाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में 17 से 30 जून तक मनरेगा में मेट के रुप में कार्य किया। जिसका भुगतान उसे नही मिला है। इस पर भैरुंदा पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत हरसौर के मेट रामलाल द्वारा किए गए कार्य का भुगतान राज्य सरकार से फण्ड जारी होने पर प्रार्थी के खाते में कर दिया जाएगा।
इसी प्रकार पंचायत समिति भैरुंदा के थांवला निवासी मुकेष बेनीवाल ने परिवाद देकर बताया कि उन्होंने निर्माण श्रमिक के रुप में श्रमिक षिक्षा व कौषल योजना के तहत दो वर्ष पूर्व ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन उनको अभी तक योजना का लाभ नही मिला है, जिस पर सहायक श्रम आयुक्त ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता मुकेश बेनीवाल की शिक्षा सहायता योजना के संबंध में शिकायतकर्ता स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ई-मित्र संचालक ने ऑनलाईन आवेदन करते समय स्वंय के खाता संख्या अंकित कर दिये थे। जिस पर एडीएम खटनावलिया ने ई-मित्र संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देष दिए।
इसी प्रकार कुचामनसिटी के कानाराम, नावां तहसील के मीण्डा निवासी दषरथ, नागौर शहर के अग्रसेन कॉलोनी निवासी बाबूराम सियाग, डेगाना तहसील के आंतरोली खुर्द निवासी अमरसिंह तथा नागौर शहर के कायस्थ मौहल्ला निवासी विमला देवी सोनी द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जांच करवाने के निर्देष दिए गए।
इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी,
डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह, कृषि अधिकारी शंकरराम बेड़ा, नगरपरिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।