विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिले में अब धरना-प्रदर्षन, जुलूस व रैलियों के आयोजन पर रोक रहेगी। इसे लेकर प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान की ओर से जारी आदेष की पालना में बुधवार को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दिषा-निर्देष जारी किए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से निर्देष जारी किए हैं कि अब किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार इत्यादि की राज्य सरकार के आगामी आदेषों तक अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार/कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता हैं। संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हैं। इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिला/उपखण्ड प्रषासन द्वारा यह सुनिष्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्षन/जुलूस/रैलियों इत्यादि का आयोजन ना हो।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने निर्देष जारी किए हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त जिला नागौर द्वारा नो मॉस्क- नो मुवमेंट की सख्ती से पालना सुनिष्चित की जाए। किसी भी प्रतिष्ठान/बाजार/आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो जिला/उपखण्ड प्रषासन द्वारा उनके विरूद्व नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाना सुनिष्चित किया जाए। कोविड उपयुक्त व्यवहार व टैस्ट ट्रैक ट्रिट वैक्सीनेषन की अति आवष्यकता
गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई हैं। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जो अभी भी दैनिक पॉजिटिव मामलों में वृद्वि के संकेत दर्षातें हैं। इसलिए वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार, ज्मेज.ज्तंबा.ज्तमंज प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेषन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेषन का ध्यान रखने की अतिआवष्यकता बताई हैं।