जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय : अपार्टमेंट में सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर सोसायटी पर हर्जाना

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने अपने निर्णय में अपार्टमेंट सोसायटी द्वारा फ्लैटधारकों की शिकायत के बावजूद कामन सीवर लाइन को ठीक नहीं कराने पर हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार परिवादी बजरंग लाल बलदेवा व गणेशराम जाट ने जे एन व्यास कालोनी स्थित आनंदम अपार्टमेंट सोसायटी के विरुद्ध आयोग में अलग अलग परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उक्त अपार्टमेंट की सीवर लाइन खराब होने से उनके फ्लैट्स की किचन व कमरों में गंदा पानी रिसाव होने से दुर्गंधयुक्त वातावरण बना हुआ है तथा फ्लैट्स में रहना मुश्किल हो रहा है किन्तु अपार्टमेंट की सोसायटी को बार-बार निवेदन के बावजूद इसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है।
सोसायटी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होने व परिवादीगण को उसके विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने बाबत आपत्ति जताई गई।आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चंद्रकला व्यास की बैंच ने सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि अपार्टमेंट में सीवर, सफाई, पेयजल आदि कामन सुविधाओं व कामन एरिया के मेंटिनेंस का जिम्मा सोसायटी का होता है। इसमें कमी होने पर सदस्य द्वारा भी सोसायटी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आयोग ने विपक्षी सोसायटी की सेवाओं में कमी मानते हुए तीन माह में सीवरेज लाइन की मरम्मत कराने का आदेश दिया है, जिससे परिवादी गण के फ्लैट्स में गंदे पानी का रिसाव नहीं हो। साथ ही प्रत्येक परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपए हर्जाना अदा करने का भी सोसायटी को आदेश दिया है।