बीमा क्लेम अदा नहीं करने पर लगाया हर्जाना
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने अपने एक निर्णय में वाहन क्लेम देने से नाजायज रुप से मना करने पर बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार मेड़तासिटी के समदोलाव निवासी रामदेव ने उपभोक्ता आयोग में यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक का उक्त कंपनी से बीमा करवाया था, जो वाहन चोरी होने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि के भुगतान से इंकार कर दिया गया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्यामसुन्दर लाटा, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चन्द्रकला व्यास की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद इसे बीमा कम्पनी की सेवा में कमी व त्रुटि का मामला मानते हुए परिवादी को चोरी हुए वाहन की बीमा क्लेम राशि तीन लाख पैंतालीस हजार रुपए तथा इस पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान दो माह की अवधि में करने का आदेश दिया है। परिवादी को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रूपये की राशि भी बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी। दो माह पश्चात इस राशि पर भी नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।