विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्शदात्री क्रमांक/प.2(1)गृह-9/2012 जयपुर, दिनांक 15.10.2021 के द्वारा परामर्श दिया गया हैं कि केवल ग्रीन आतिषबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। अतः उक्त परामर्शदात्री की अनुपालना में इस दीपावली-2021 पर्व के अवसर पर नागौर जिले में विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व 106 के तहत जारी किये जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01.11.2021 (सोमवार) तक आमंत्रित किए गए है।
ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व 106 के तहत जारी किये जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ दो रूपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदनपत्र के साथ 50/- रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षर सुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक हैं।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में (उपखण्ड क्षेत्र हेतु) एवं नागौर शहर हेतु के लिए जिला कलक्टर कार्यालय,नागौर में निर्धारित दिनांक 01.11.2021 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित अन्तिम दिनांक 01.11.2021 के पष्चात प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदनपत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।