आदतन जुआरी को किया जिला बदर

विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। पुलिस थाना जायल के तरनाऊ निवासी हड़मानराम पुत्र केसाराम जाट को 1 माह 15 दिन के लिए जिले से निष्कासित किए जाने के आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने जिला पुलिस अधीक्षक नागौर व बीकानेर को आदेश पारित कर बताया कि पुलिस थाना जायल के तरनाऊ निवासी हड़मानराम जाट का कृत्य धारा 2 (ख) राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुंडा की परिभाषा में आता है। इस प्रकार उसे धारा 3 राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्रवाई कर जिला नागौर से 1 माह 15 दिन तक निष्कासित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान वह बीकानेर जिले के नोखा पुलिस थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा इसकी सूचना न्यायालय को देवें।
उन्होंने बताया कि हड़मानराम जाट जायल क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है, जिसकी आम शोहरत खराब है तथा जो गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दंडित हो रखा है एवं गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय हैं। जिसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जा कर कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन अपराधी की गतिविधि में कोई कमी नहीं आई। इस प्रकार उसका स्वतंत्र विचरण करना व जिले में रहना उचित नहीं है। इसके लिए उसे जिले से जिला बदर किया गया है।